किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना कंफर्म रेलवे टिकट, जानें क्या है तरीका – Railway Ticket Transfer Rule In Hindi

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Railway Ticket Transfer Rule In Hindi : भारतीय रेलवे यात्रियों को कन्फर्म ट्रेन टिकट को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है यदि वे अपनी यात्रा पर नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि, यह सुविधा कुछ विशिष्ट स्थितियों में और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से कम से कम 24 घंटे पहले उपलब्ध है। यह तो आप जानते ही होंगे कि जब आप कहीं भी जाने के लिए रेल या ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं और जब आप अपनी यात्रा के लिए रि‍जर्वेशन टिकट बुक करवाने के लिए जाते हैं तो कई बार आपको कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने कहीं यात्रा के लिए टिकट बुक करवाया और उसका रि‍जर्वेशन टिकट कन्फर्म भी हो गया लेकिन किसी कारण से अगर वो यात्रा नहीं कर पा रहे तो कन्फर्म टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे को कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ता है।

लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किसी भी कारण यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास टिकट कैंसिलेशन चार्ज से बचने का एक अच्छा तरीका भी है।

अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे और आपके पास कन्फर्म रि‍जर्वेशन टिकट है तो आप अपना टिकट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रेन टिकट का स्थानांतरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक किए गए टिकटों के लिए संभव है। आप अपना टिकट कैंसिल करने की बजाय ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी और नियम हम आपको इस खेल के द्वारा बताने जा रहे हैं।

1. कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कंफर्म रि‍जर्वेशन टिकट- Apna Confirm Reservation Ticket Kaise Transfer Kar Skte Hain In Hindi

कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कंफर्म रि‍जर्वेशन टिकट- Apna Confirm Reservation Ticket Kaise Transfer Kar Skte Hain In Hindi

अगर आप कंफर्म रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें नए रेलवे नियमों के अनुसार आप अपना कंफर्म रि‍जर्वेशन टिकट किसी और को ट्रान्सफर करके उसको अपनी कन्फर्म सीट पर सफर करने का मौका देकर उसकी यात्रा को सुखद बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है।

अगर आप अपना कन्फर्म रेलवे टिकट किसी को ट्रान्सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होगा जिसके बाद आप अपने टिकट को कैंसिल करवाने के झंझट से बच सकते हैं और अपना टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।

अगर अपना कन्फर्म टिकट किसी को भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर्स को एप्लीकेशन देना होगी। अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आप ट्रेन चलने के 24 घंटे से पहले अपना रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर कारने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं।

2.रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने के लिए शर्त – Reservation Ticket Transfer Karne Ke Kya Niyam Hain In Hindi

अगर आप अपना रिजर्वेशन टिकट किसी को ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह बता दें कि आप अपना कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट अपने परिवार के लोगों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कई कोई भी अपने पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र और पुत्री को टिकट ट्रांसफर कर सकता है। परिवार के सदस्यों के अलावा आप किसी तीसरे शख्स को रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।

3. छात्रों के लिए रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने का नियम- Reservation Ticket Transfer Rules For Student In Hindi

छात्रों के लिए रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने का नियम- Reservation Ticket Transfer Rules For Student In Hindi

रेलवे के इस टिकट ट्रांसफर नियम के अनुसार अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या किसी भी कारणवश यात्रा नहीं कर सकता तो वो अपने कन्फर्म टिकट को किसी दूसरे स्टूडेंट को ही ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उस स्टूडेंट को ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले अपने स्कूल या कॉलेज के हेड से टिकट ट्रांसफर करने के लिए लिया गया एप्लीकेशन देना होगा। अगर कोई ग्रुप में यात्रा कर रहा है और उसका जाना कैंसिल हो गया है, तो वो 48 घंटे पहले एप्लीकेशन देकर किसी और को अपना रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी स्थति में किसी भी छात्र के नाम पर किए गए आरक्षण को उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र को हस्तांतरित किया जा सकता है।

और पढ़े: तत्काल टिकट बुकिंग समय और बुकिंग स्टेप्स के बारे में जानकारी 

4. विवाह पार्टी के सदस्य के लिए रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने का नियम- Reservation Ticket Transfer Rules For Marriage Party In Hindi

विवाह पार्टी के सदस्य के लिए रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने का नियम- Reservation Ticket Transfer Rules For Marriage Party In Hindi

यदि यात्री विवाह पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी पार्टी का मुखिया समझा जाने वाला कोई व्यक्ति ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है तो विवाह पार्टी के किसी भी सदस्य के नाम पर किया गया आरक्षण किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है।

केवल 10 प्रतिशत टिकटों के लिए नाम परिवर्तन संभव है। उदाहरण के लिए, 60 यात्रियों के लिए आरक्षण किया जाता है, तो नाम परिवर्तन या टिकट ट्रांसफर केवल छह यात्रियों के मामले में संभव है।

5. ट्रेन टिकट ट्रांसफर की प्रक्रिया – Procedure For Train Ticket Transfer In Hindi

अगर आप अपना कन्फर्म रि‍जर्वेशन टिकट ट्रांसफर करना चाहते है तो बता दें कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक किये गए टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी टिकट को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले इसके लिए स्टेशन प्रबंधक (Station Manager) / मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (Chief Reservation Supervisor) से संपर्क करना होगा और इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। अपना टिकट ट्रांसफर करने के लिए व्यक्ति को जिसे भी टिकट ट्रांसफर कर रहा है उसके साथ रिश्ते का कोई भी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना होगी। रिश्ते का प्रमाण देने के लिए आवेदक राशन कार्ड, मतदाता आई-कार्ड, बैंक पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

6. क्या ई-टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं – How To Transfer Confirmed E-Ticket In Hindi

भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार आप ऑनलाइन टिकट यानी ई-टिकट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी आप अपने ई-टिकट को ट्रांसफर करवाने के लिए स्टेशन प्रबंधक / मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पास जाते हैं तो आपको अपना एक पहचान पत्र और इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप ’प्रिंट ले जाना होगा। इसके अलावा आपको उस व्यक्ति के साथ संबंध के लिए एक प्रमाण देना होगा जिसके नाम पर आपको टिकट ट्रांसफर करना है।

7. क्या कन्फर्म रि‍जर्वेशन टिकट में नाम बदल सकते हैं – Change Name In Confirmed Train Ticket In Hindi

क्या कन्फर्म रि‍जर्वेशन टिकट में नाम बदल सकते हैं - Change Name In Confirmed Train Ticket In Hindi

आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट में यह भी लिखा है कि जो अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहता है तो आरक्षण कार्यालय रेलवे के नियमों के अनुसार बोर्डिंग स्टेशन ’और’ यात्री नाम को बदल सकते हैं जो कि अन्य काउंटर पर बुक किए गए टिकटों पर रेलवे के नियमों के अनुसार है।

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