Singapore Visa In Hindi : सिंगापुर वीजा फॉर इंडियन्स, सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां हर इंसान अपने जीवन में कम से कम एक बार जरुर जाना चाहता है। अगर आप सिंगापूर जाने का विचार बना रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले वीजा के लिए आवेदन करना होता है। लेकिन अगर आप पहले भी किसी देश या सिंगापूर की यात्रा कर चुकें हैं तो आपके लिए वीजा नाम नया नहीं होगा। दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह सिंगापूर भी एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको यात्रा करने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट और वीजा प्राप्त करने की जरुर होती है। हालांकि वीजा बनवाने का काम कुछ लोगों को सुनने में बहुत कठिन लगता है लेकिन सिंगापुर जाने के लिए वीजा प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान काम है।
अगर आप सिंगापुर जाने का मन बना चुकें हैं और सिंगापुर का वीजा कैसे बनवाए इसके बारे में जानकारी चाहते है तो इस लेख को जरुर पढ़ें, जिसमें हमने सिंगापुर वीजा बनवाने के बारे में पूरी जानकारी दी है।
स्टेप 1- एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें
स्टेप 2- संबंधित दस्तावेज तैयार करें
स्टेप 3- प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करें
स्टेप 4- ई-वीजा प्रिंट करें
जो भी सिंगापुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं और वीजा प्राप्त करना चाहते हैं तो बता दें कि सभी वीजा आवेदकों को पहले 14 ए एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरना पड़ता है। आप इस फॉर्म को http://www.ica.gov.sg की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
सिंगापुर वीजा के लिए आवेदन पत्र
आपको बता दें कि हर आवेदन के साथ आपको प्रोसेसिंग फीस के रूप में 30 सिंगापुर डॉलर देने होंगे जो वर्तमान भारत की विनिमय दर में 1577 रुपये हैं। इस फीस को आपको तभी देना है जब आपसे मांगे जाएँ। बता दें कि अधिकृत वीजा एजेंटों को 300 रुपये अतिरिक्त सुविधा शुल्क लेने की अनुमति है।
बता दें कि अधिकांश वीजा आवेदन संसाधित होने में 3-7 दिन का समय लगता है।
जब आप एक बार अपना वीजा आवेदन अधिकृत वीजा एजेंट को सौंप देते हैं, तो वे आपको एक एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर देंगे। इस नंबर के उपयोग से आप आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और अपना ई-वीजा प्रिंट कर सकते हैं। आप इमिग्रेशन एंड चेकपॉइंट्स अथॉरिटी (ICA) की ऑफिसियल वेबसाइट: Www.Ica।Gov.Sg पर अपने वीजा आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा आप आप इस सीधे https://www.singapore-visa।com।sg/application/status पर जाकर भी देख सकते हैं।
और पढ़े: मलेशिया वीजा की जानकारी
आपको बता दें कि सिंगापुर ई-वीज़ा प्रोसेसिंग फीस और सेवा शुल्क वापस नहीं मिलता फिर भले आपके एप्लीकेशन फॉर्म का रिजल्ट कुछ भी हो। अगर आप इसे जमा करने के बाद वापस चाहते हैं तो आपको फीस वापस नहीं दी जाएगी।
भारतीय पासपोर्ट के साथ सिंगापुर ई-वीजा की वैधता अवधि 2 वर्ष है। वीजा आपको अधिकतम 30 दिनों के लिए देश भर में रहने और यात्रा करने की अनुमति देता है। इसका इस्तेमाल आप दो साल की अवधि में या एक बार कर सकते हैं।
अगर आपका फॉर्म पूरी तरह नहीं भरा हुआ है या फिर अपने कुछ गलत जानकारी भरी है तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म रेज्क्ट हो सकता है या इसकी प्रोसेसिंग में ज्यादा समय भी लग सकता है।
बता दें कि वीजा मिलने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सिंगापुर में एंट्री दी जाएगी। इमिग्रेशन और चेकपॉइंट्स अथॉरिटी (ICA) अधिकारियों द्वारा यह तय किया जायेगा कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं।
सिंगापुर जाने पर आपके पास एक वैध पासपोर्ट, ठहरने की अवधि के लिए पर्याप्त धन और सिंगापुर से वापसी की कन्फर्म हवाई टिकट होना चाहिए है।
और पढ़े : पासपोर्ट कैसे बनवाएं, पासपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी
इस आर्टिकल में आपने सिंगापुर वीजा के बारे में सारी इन्फोर्मेशन को डिटेल में जाना है आपको हमारा ये आर्टिकल केसा लगा हमे कमेंट्स में जरूर बतायें।
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Very good
पासपोर्ट
Nokari ke liye