Railway Ticket Transfer Rule In Hindi : भारतीय रेलवे यात्रियों को कन्फर्म ट्रेन टिकट को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है यदि वे अपनी यात्रा पर नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि, यह सुविधा कुछ विशिष्ट स्थितियों में और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से कम से कम 24 घंटे पहले उपलब्ध है। यह तो आप जानते ही होंगे कि जब आप कहीं भी जाने के लिए रेल या ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं और जब आप अपनी यात्रा के लिए रिजर्वेशन टिकट बुक करवाने के लिए जाते हैं तो कई बार आपको कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने कहीं यात्रा के लिए टिकट बुक करवाया और उसका रिजर्वेशन टिकट कन्फर्म भी हो गया लेकिन किसी कारण से अगर वो यात्रा नहीं कर पा रहे तो कन्फर्म टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे को कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ता है।
लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किसी भी कारण यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास टिकट कैंसिलेशन चार्ज से बचने का एक अच्छा तरीका भी है।
अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे और आपके पास कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है तो आप अपना टिकट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रेन टिकट का स्थानांतरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक किए गए टिकटों के लिए संभव है। आप अपना टिकट कैंसिल करने की बजाय ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी और नियम हम आपको इस खेल के द्वारा बताने जा रहे हैं।
अगर आप कंफर्म रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें नए रेलवे नियमों के अनुसार आप अपना कंफर्म रिजर्वेशन टिकट किसी और को ट्रान्सफर करके उसको अपनी कन्फर्म सीट पर सफर करने का मौका देकर उसकी यात्रा को सुखद बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है।
अगर आप अपना कन्फर्म रेलवे टिकट किसी को ट्रान्सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होगा जिसके बाद आप अपने टिकट को कैंसिल करवाने के झंझट से बच सकते हैं और अपना टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
अगर अपना कन्फर्म टिकट किसी को भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर्स को एप्लीकेशन देना होगी। अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आप ट्रेन चलने के 24 घंटे से पहले अपना रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर कारने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं।
अगर आप अपना रिजर्वेशन टिकट किसी को ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह बता दें कि आप अपना कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट अपने परिवार के लोगों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कई कोई भी अपने पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र और पुत्री को टिकट ट्रांसफर कर सकता है। परिवार के सदस्यों के अलावा आप किसी तीसरे शख्स को रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
रेलवे के इस टिकट ट्रांसफर नियम के अनुसार अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या किसी भी कारणवश यात्रा नहीं कर सकता तो वो अपने कन्फर्म टिकट को किसी दूसरे स्टूडेंट को ही ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उस स्टूडेंट को ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले अपने स्कूल या कॉलेज के हेड से टिकट ट्रांसफर करने के लिए लिया गया एप्लीकेशन देना होगा। अगर कोई ग्रुप में यात्रा कर रहा है और उसका जाना कैंसिल हो गया है, तो वो 48 घंटे पहले एप्लीकेशन देकर किसी और को अपना रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी स्थति में किसी भी छात्र के नाम पर किए गए आरक्षण को उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र को हस्तांतरित किया जा सकता है।
और पढ़े: तत्काल टिकट बुकिंग समय और बुकिंग स्टेप्स के बारे में जानकारी
यदि यात्री विवाह पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी पार्टी का मुखिया समझा जाने वाला कोई व्यक्ति ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है तो विवाह पार्टी के किसी भी सदस्य के नाम पर किया गया आरक्षण किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है।
केवल 10 प्रतिशत टिकटों के लिए नाम परिवर्तन संभव है। उदाहरण के लिए, 60 यात्रियों के लिए आरक्षण किया जाता है, तो नाम परिवर्तन या टिकट ट्रांसफर केवल छह यात्रियों के मामले में संभव है।
अगर आप अपना कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर करना चाहते है तो बता दें कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक किये गए टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी टिकट को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले इसके लिए स्टेशन प्रबंधक (Station Manager) / मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (Chief Reservation Supervisor) से संपर्क करना होगा और इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। अपना टिकट ट्रांसफर करने के लिए व्यक्ति को जिसे भी टिकट ट्रांसफर कर रहा है उसके साथ रिश्ते का कोई भी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना होगी। रिश्ते का प्रमाण देने के लिए आवेदक राशन कार्ड, मतदाता आई-कार्ड, बैंक पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार आप ऑनलाइन टिकट यानी ई-टिकट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी आप अपने ई-टिकट को ट्रांसफर करवाने के लिए स्टेशन प्रबंधक / मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पास जाते हैं तो आपको अपना एक पहचान पत्र और इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप ’प्रिंट ले जाना होगा। इसके अलावा आपको उस व्यक्ति के साथ संबंध के लिए एक प्रमाण देना होगा जिसके नाम पर आपको टिकट ट्रांसफर करना है।
आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट में यह भी लिखा है कि जो अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहता है तो आरक्षण कार्यालय रेलवे के नियमों के अनुसार बोर्डिंग स्टेशन ’और’ यात्री नाम को बदल सकते हैं जो कि अन्य काउंटर पर बुक किए गए टिकटों पर रेलवे के नियमों के अनुसार है।
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