Railway Ticket Transfer Rule In Hindi : भारतीय रेलवे यात्रियों को कन्फर्म ट्रेन टिकट को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है यदि वे अपनी यात्रा पर नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि, यह सुविधा कुछ विशिष्ट स्थितियों में और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से कम से कम 24 घंटे पहले उपलब्ध है। यह तो आप जानते ही होंगे कि जब आप कहीं भी जाने के लिए रेल या ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं और जब आप अपनी यात्रा के लिए रिजर्वेशन टिकट बुक करवाने के लिए जाते हैं तो कई बार आपको कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने कहीं यात्रा के लिए टिकट बुक करवाया और उसका रिजर्वेशन टिकट कन्फर्म भी हो गया लेकिन किसी कारण से अगर वो यात्रा नहीं कर पा रहे तो कन्फर्म टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे को कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ता है।
लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किसी भी कारण यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास टिकट कैंसिलेशन चार्ज से बचने का एक अच्छा तरीका भी है।
अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे और आपके पास कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है तो आप अपना टिकट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रेन टिकट का स्थानांतरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक किए गए टिकटों के लिए संभव है। आप अपना टिकट कैंसिल करने की बजाय ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी और नियम हम आपको इस खेल के द्वारा बताने जा रहे हैं।