Information about VISA in Hindi : वीजा का मतलब होता है कि अमुक व्यक्ति वीजा जारी करने वाले देश में प्रवेश के लिए अधिकृत है, आमतौर पर हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी विदेश जाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन वास्तव में विदेश जाना इतना आसान भी नहीं होता है। इसके लिए पर्याप्त पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, साथ में हमें वीजा लेना भी आवश्यक होता है।
अगर आपको वीजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीजा क्या होता है, वीजा कितने प्रकार का होता है, वीजा कैसे बनवाया जाता है।
वीजा एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए आधिकारिक तौर पर परमिट प्रदान करता है। यदि किसी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश या भारत का कोई नागरिक दूसरे देश जाना चाहता है तो इसके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। वीजा मूलरूप से दूसरे देश जाने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीयता को भी प्रदर्शित करता है। पासपोर्ट की अपेक्षा वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी कठिन मानी जाती है। वीजा लैटिन का एक शब्द है जिसका फुल फॉर्म Visitors International Stay Admission(VISA) है। वास्तव में वीजा कभी भी स्थायी नहीं होता है और इसे जरूरत पड़ने पर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
आमतौर पर वीजा कई प्रकार का होता है। लेकिन वीजा दूसरे देश आपके जाने के मकदस और काम के आधार पर दिया जाता है। अगर आप पढ़ने के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं तो आपको उसी के अनुसार यानि स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा है और कुछ नियम और शर्तों का भी पालन करना होगा। आइये जानते हैं कि वीजा कितने प्रकार का होता है और किस काम के लिए किस वीजा की जरूरत पड़ती है।
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यह वीजा दूसरे देशों में घूमने जाने के लिए लिया जाता है। अगर आप दूसरे देशों में घूमने जाना चाहते हैं या फिर दूसरे देश के पर्यटक भारत में घूमने आना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैवल वीजा लेने की जरूरत पड़ती है। यह सबसे लोकप्रिय वीजा है जो दूसरे देश जाने वाले पर्यटकों को कम से छह महीने के लिए जारी किया जाता है। हालांकि पर्यटक वीजा की अवधि वीजा आवेदक की राष्ट्रीयता पर निर्भर करती है। यदि आप अपने पुराने पर्यटक वीजा की समाप्ति के एक महीने पहले नए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें लगभग 45 दिनों का समय लग सकता है क्योंकि इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है।
यदि आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के लोग भारत में शिक्षा लेने के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। स्टूडेंट वीजा प्राप्त करने के लिए दूसरे देश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को उस संस्थान, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने दाखिले या रजिस्ट्रेशन के पेपर और संबंधित कागजादों को दिखाना पड़ता है। यह वीजा आमतौर पर संस्था में दाखिला होने की अवधि या पाठ्यक्रम की अवधि से पांच सालों तक के लिए दिया जाता है। भारत में स्टूडेंट वीजा की अवधि को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान है।
यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देशों में बिजनेस करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में व्यापार करने वाले विदेशियों को भी इस तरह का वीजा प्रदान किया जाता है। बिजनेस वीजा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जिस संगठन के साथ व्यवसाय करना चाहता है वहां के कुछ जरूरी विवरण उसे देने होते हैं, साथ ही अपने खर्च के साधनों के बारे में भी बताना होता है। बिजनेस वीजा पांच सालों के लिए प्रदान किया जाता है। भारत में एक बार में छह महीने से अधिक समय तक बिजनेस वीजा धारक नहीं रह सकता है।
वीजा ऑन अराइवल को ई-टूरिस्ट वीजा के नाम से भी जाना जाता है। यह वीजा किसी दूसरे देश पहुंचने पर तुरंत प्रदान किया जाता है। हालांकि इसके लिए फीस चुकानी पड़ती है एवं वीजा प्राप्त करने वालों को कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि व्यक्ति के पास पहले से वीजा या पासपोर्ट होना जरूरी है क्योंकि कई देशों में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में चढ़ते समय ही नागरिकों का वीजा चेक करता है। आपको बता दें कि दुनिया में करीब 59 ऐसे देश हैं जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं।
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यह वीजा महज कुछ समय के लिए ही प्रदान किया जाता है। यदि आप किसी देश में सिर्फ 72 घंटे रुकना चाहते हैं या विदेशी नागरिक भारत में इतने ही घंटे रुकना चाहता है तो उसे ट्रांजिट वीजा दिया जाता है। यह वीजा 72 घंटे यानि तीन दिनों तक के लिए ही वैध होता है। ट्रांजिट वीजा के लिए आवेदन करते समय वापसी की कन्फर्म टिकट भी दिखानी पड़ती है।
यह वीजा दूसरे देशों में नौकरी करने जाने वालों को प्रदान किया जाता है। रोजगार वीजा आमतौर पर एक साल के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरे देशों में नौकरी के लिए वीजा के लिए आवेदन करते समय कुछ नियम एवं शर्तों का पालन करना पड़ता है और व्यक्ति को उस संगठन या कंपनी से प्राप्त रोजगार प्रमाणपत्र को भी दिखाना पड़ता है।
यह वीजा दूसरे देशों में किसी निश्चित क्षेत्र की कवरेज या किसी विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार करने या मिलने जाने वाले पेशेवर फोटोग्राफरों, पत्रकारों को दिया जाता है। इसके अलावा यह टीवी प्रोडक्शन, फैशन, लेखन, विज्ञापन आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। जर्नलिस्ट वीजा आमतौर पर 3 महीने की अवधि के लिए जारी किया जाता है। जर्नलिस्ट वीजा प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता है।
इसके अलावा विजिटर वीजा(Visitor Visa), फिल्म वीजा(Film Visa), रिसर्च वीजा, मेडिकल वीजा, कन्फ्रेंस वीजा(Conference Visa), इंटर्न वीजा(Intern Visa), प्राइवेट वीजा, अप्रवासी वीजा(Immigrant Visa) आदि प्रदान किये जाते हैं।
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Visa Ke Liye Kya Kare वीजा बनवाने के लिए अपने देश में कुछ जरूरी प्रक्रिया होती है। वीजा के लिए आवेदन करने से पहले भारत सरकार से परमिशन लेटर प्राप्त करना होता है। जिसमें हमें वीजा बनवाने का कारण, कितने दिनों के लिए वीजा बनवाना है, किस काम के लिए बनवाना है और किस देश में जाने के लिए बनवाना है जैसे जरूरी सवालों का जवाब देना होता है।
आमतौर पर वीजा के लिए आवेदन करते समय स्पॉन्सर की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको टूरिस्ट एजेंसी की मदद लेनी होगी। इसी तरह जिस भी तरह का वीजा प्राप्त करना है, उस तरह के स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्पॉन्सर की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो खुद एम्बेसी में जाकर आवेदन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और आस्ट्रेलिया आदि देशों ने भारत में वीजा एप्लीकेशन और इससे संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी वीएफएस ग्लोबल सर्विस(VFS Global Service) को सौंप रखी है।
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वीजा बनवाने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत होती है। यदि आप वीजा के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको पहले ये जरूरी दस्तावेज(Documents) इकट्ठा कर लेना चाहिए।
Visa Kaise Apply Kare in hindi पहले वीजा बनवाने का प्रावधान काफी अलग था। किसी भी देश का वीजा बनवाने के लिए सबसे पहले दिल्ली में स्थित उस देश की एम्बेसी में जाकर आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों, कागजादों, घर, आपकी मेडिकल कंडीशन सहित अन्य जरूरी चीजों की जांच होती थी। इसके बाद सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंततः वीजा प्राप्त करने में काफी लंबा समय लग जाता था।
लेकिन पिछले कुछ सालों से वीजा बनवाना आसान हो गया है। अब आप घर बैठे वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ ही हफ्तों में इसे प्राप्त कर सकते हैं।
वर्ष 2018 में दुनिया के 59 देशों ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी है लेकिन अमेरिका में अभी भी कोई भारतीय बिना वीजा के नहीं जा सकता है। अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले यूएस सिटिजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) से अप्रूवल मिलने के बाद ही आप वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।अमेरिका में जाने के लिए कई कैटेगरी अर्थात् काम के आधार पर वीजा जारी किया जाता है। जबकि अप्रूवल मिलने के बाद वीजा की बाकी प्रक्रिया अन्य तरह के वीजा के समान ही है।
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